Tuesday, April 16, 2024
spot_img
Homeउपभोक्ता मंच1 नवबर से बैंक सेवाएँ महंगी

1 नवबर से बैंक सेवाएँ महंगी

बैंकों में पैसा जमा-निकासी के लिए देनी पड़ेगी फीस
1 नवंबर से ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा।

सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इतना होगा शुल्क
सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खाताधारक अगर प्रतिदिन एक लाख रुपये तक जमा करते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क होगी। लेकिन इससे ज्यादा पैसे जमा करने पर बैंक आपसे पैसे वसूलेंगे।
ऐसे खाताधारकों के एक लाख से ज्यादा जमा करने पर एक हजार रुपये पर एक रुपये चार्ज देना होगा। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्रमश: 50 रुपये और 20 हजार रुपये है।
अगर सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खातों से एक महीने में तीन बार पैसे निकाले जाते हैं, तो ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। चौथी बार निकासी पर प्रत्येक विड्रॉल पर 150 रुपये का शुल्क लगेगा।

बचत खाताधारकों के लिए इतना होगा शुल्क
बचत खाताधारकों के लिए तीन बार तक जमा निशुल्क रहेगा।
हालांकि चौथी बार से खाताधारकों को प्रत्येक बार पैसे जमा करने पर 40 रुपये देने होंगे।
निकासी की बात करें, तो प्रत्येक माह में तीन बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लेकिन चौथी बार से ग्राहकों को हर बार 100 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

image_print

एक निवेदन

ये साईट भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति को समर्पित है। हिंदी के विद्वान लेखक अपने शोधपूर्ण लेखों से इसे समृध्द करते हैं। जिन विषयों पर देश का मैन लाईन मीडिया मौन रहता है, हम उन मुद्दों को देश के सामने लाते हैं। इस साईट के संचालन में हमारा कोई आर्थिक व कारोबारी आधार नहीं है। ये साईट भारतीयता की सोच रखने वाले स्नेही जनों के सहयोग से चल रही है। यदि आप अपनी ओर से कोई सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस साईट को और समृध्द करने और भारतीय जीवन मूल्यों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रेरित करेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

लोकप्रिय

उपभोक्ता मंच

- Advertisment -spot_img

वार त्यौहार