Tuesday, April 23, 2024
spot_img
Homeखबरेंनैत्रहीन मतदाता भी मत दे सकेंगे

नैत्रहीन मतदाता भी मत दे सकेंगे

दृष्टिहीन मतदाता भी अब चुनावों में अपने अधिकार का उपयोग कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बाद दृष्टिहीन मतदाता ब्रेललिपि के माध्यम से अपना मत डाल सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले न्यूमैरिक स्टिकर उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार होने के बाद डमी बैलेट शीट का मुद्रण किया जाएगा।

मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई संबंधी तथा अन्य निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों का लेखा निश्चित प्रपत्र में संबंधित रिटर्निग अधिकारी को मतदान के बाद जमा कराई जाने वाली अन्य सामग्री के साथ प्रेषित किया जाएगा।

संबंधित रिटर्निग अधिकारी चुनाव की घोषणा करने के बाद यह सूचना उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए तैयार की जाने वाली डमी बैलेटशीट का मुद्रण ब्रेललिपि में किया जाएगा। इस पर ऊपर की ओर हिन्दी भाषा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नम्बर व नाम का भी अंकन किया जाएगा जो रबड़ की मुहर लगाकर सम्बंधित रिटर्निग अधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बैलेट शीट के मुद्रण के बाद किया जाएगा। यह डमी बैलेटशीट केवल हिन्दी भाषा में होगी। इस पर शब्द हिन्दी साधारण लिपि में ऊपर लिखा जाएगा।

.

image_print

एक निवेदन

ये साईट भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति को समर्पित है। हिंदी के विद्वान लेखक अपने शोधपूर्ण लेखों से इसे समृध्द करते हैं। जिन विषयों पर देश का मैन लाईन मीडिया मौन रहता है, हम उन मुद्दों को देश के सामने लाते हैं। इस साईट के संचालन में हमारा कोई आर्थिक व कारोबारी आधार नहीं है। ये साईट भारतीयता की सोच रखने वाले स्नेही जनों के सहयोग से चल रही है। यदि आप अपनी ओर से कोई सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस साईट को और समृध्द करने और भारतीय जीवन मूल्यों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रेरित करेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

लोकप्रिय

उपभोक्ता मंच

- Advertisment -spot_img

वार त्यौहार