Thursday, March 28, 2024
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विदेश मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत

सेवा में,
श्रीमती सुषमा स्वराज
माननीय विदेश मंत्री,
भारत सरकार,नई दिल्ली

महोदया/महोदय,
संदर्भित विषय पर मैं पिछले 3 वर्षों में कई बार विदेश मंत्रालय को पत्र/ईमेल लिख चुकी हूँ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस सम्बन्ध में www.pgportal.gov.in पर लगाई गयी 4 शिकायतों [संख्या: MEAPD/E/2016/03063 MEAPD/E/2016/03946, MEAPD/E/2017/00972, MEAPD/E/2017/01000 (अनुलग्नक 1-4 देखें)] को बिना कोई सही कारण बताए राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजी में एक शब्द “डुप्लीकेट”/“सजेशन” आदि लिखकर ख़ारिज किया जा रहा है ताकि कोई कार्रवाई न करना पड़े; साथ ही पीजी पोर्टल पर शिकायत लंबित भी न रहे. इसी तरह विदेश मंत्रालय के अधिकारी आरटीआई आवेदन पर राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों के अनुपालन पर कोई सूचना उपलब्ध करवाने को तैयार नहीं हैं इसलिए यह शिकायत भेज रही हूँ।

मेरी शिकायत के मुख्य बिंदु हैं:
1. ऑनलाइन लोक शिकायत पोर्टल www.pgportal.gov.in पर हिंदी में लगाई गयी शिकायतों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते हैं, यह राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का उल्लंघन है. राजभाषा प्रावधानों के उल्लंघन सम्बन्धी ऑनलाइन शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करना पड़े इसलिए मनमर्जी से खारिज किए जाते हैं. (अनुलग्नक 1-4 देखें)

2. दिनांक 2 जुलाई 2008 को संसदीय राजभाषा समिति की आठवीं रिपोर्ट की सिफारिश 73 पर भारत के राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किया था कि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट की सभी प्रविष्ठियाँ द्विभाषी रूप में मुद्रित करने की व्यवस्था करे. आज 8 वर्ष बाद भी विदेश मंत्रालय ने इस आदेश का अनुपालन नहीं नहीं किया है.

3. इसी प्रकार पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग किये जा रहे सभी सॉफ्टवेयर राजभाषा कानून के नियमानुसार द्विभाषी इंटरफेस वाले न होकर केवल अंग्रेजी इंटरफेस वाले ही हैं और आवेदकों को इन कार्यालयों से सभी प्रकार की रसीद आदि केवल अंग्रेजी में जारी की जाती है, इन कार्यालयों में प्रयोग होने वाली सभी स्टेशनरी/फीडबैक फॉर्म इत्यादि भी केवल अंग्रेजी में छपी होती है.

4. पासपोर्ट सेवा की सशुल्क प्रीमियम एसएमएस सेवा भी केवल अंग्रेजी में है और आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन सम्बन्धी सभी ईमेल केवल अंग्रेजी में भेजे जाते हैं. विदेश मंत्रालय / कांपावी (कांसुलर, पारपत्र एवं वीज़ा) प्रभाग ने राजभाषा #हिन्दी में एसएमएस एवं राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमावली, 1976 के अनुसार क एवं ख क्षेत्र के आवेदकों को हिंदी/द्विभाषी ईमेल सूचना भेजे जाने की कोई सुविधा शुरू नहीं की है.

5. पासपोर्ट सेवा का प्रतीक भी राजभाषा अधिनियम के विपरीत सिर्फ अंग्रेजी में है.

आपके द्वारा शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा करती हूँ.

भवदीय
श्रीमती विधि जैन
ए -201, आदीश्वर सोसाइटी
श्री दिगंबर जैन मंदिर के पीछे,
सेक्टर-9ए, वाशी, नवी मुंबई – 400 703

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