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राष्ट्र ध्वज के अपमान पर अमिताभ और अबिषेक पर अदालत में परिवाद

राष्ट्र ध्वज का अपमान करने के मामले में ‘मित्र’ नामक एनजीओ के कार्यकर्ता और कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता चेतन धीमान ने बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के खिलाफ परिवाद दर्ज करने को कोर्ट में अर्जी दी है।

अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 जुलाई नियत की है। अधिवक्ता चेतन धीमान ने कोर्ट में दी अपनी अर्जी में बताया है कि 15 फरवरी 2015 को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में पराजित किया था। इससे पूरे भारतवर्ष में जश्न जैसा माहौल बन गया था।

अधिवक्ता के अनुसार 23 अप्रैल 2015 को वह अपने साथी आलोक सिसोदिया, भूपेंद्र त्यागी और रश्मि चौधरी के साथ इंटरनेट पर उक्त मैच से जुड़ीं तस्वीरें और वीडियो देख रहे थे। तभी उसे एक वेबसाइट पर अभिनेता अमिताभ बच्चन सार्वजनिक रूप से मुंबई में अपने बंगले जलसा के बाहर चाहने वालों के साथ खुशी मनाते हुए चित्रों में दिखाई दिए। इन चित्रों में महानायक अमिताभ बच्चन ने देश के गौरव प्रतीक तिरंगे को शॉल की तरह से तोड़-मरोड़कर लपेट रखा था। यह भारतीय झंडा संहिता 2002 के विरुद्ध है और दंडनीय अपराध है।

 इससे पूर्व 2 अप्रैल 2011 को अमिताभ बच्चन के पुत्र और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।

अधिवक्ता चेतन धीमान का कहना है कि इससे उसे और उसके मित्रों को आघात लगा और देश प्रेम की भावना बुरी तरह से आहत हुई है। उन्होंने बताया कि 4 मई 2015 को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के खिलाफ कार्रवाई करने को एसएसपी गाजियाबाद को रजिस्टर्ड पत्र भेजा था, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते अब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है।