Friday, April 19, 2024
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म.प्र. सरकार की शानदार पहल अब ईलाज के खर्च की जानकारी वेब साईट पर

अगर आप खुद का अथवा अपने किसी परिचित का इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल जा रहे हैं, तो अब घर बैठे ही स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर संबंधित अस्पताल के इलाज खर्च की पूरी रेट-लिस्ट पता कर सकते हैं।

राज्य सरकार बुधवार से प्रदेश के सभी अस्पतालों के इलाज के पैकेज और वहां मौजूद चिकित्सा सेवाओं की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल www.health.mp.gov.in पर अपलोड कर रही है।
इसी पोर्टल पर नर्सिंग होम और क्लीनिक्स के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इससे एक ओर नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक महीने में मिल जाएंगे, वहीं मरीजों को पैथोलॉजी जांच, सर्जरी और हॉस्पिटल की फीस के बारे में जानकारी मिलने लगेगी।

स्वास्थ्य संचालक (अस्पताल प्रशासन) डॉ. केके ठस्सू ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत नर्सिंग होम अौर क्लीनिक संचालकों को अपने यहां इलाज और जांच की पूरी रेट-लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही अब पोर्टल पर भी अपलोड करना होगी।

विवाद की स्थिति से बचेंगे
नई व्यवस्था का सीधा फायदा निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को होगा। साथ ही नई व्यवस्था से इलाज के बिल को लेकर मरीजों के परिजन और डॉक्टरों के बीच होने वाले झगड़ों में कमी आएगी। इसके अलावा सरकार नर्सिंग होम्स के इलाज के पैकेज की निगरानी सीधे कर सकेगी।
डॉ. ठस्सू ने बताया कि रजिस्ट्रेशन साइट पर मरीजों को इलाज के पैकेज की जानकारी देने के लिए पेशेंट-अटेंडर काॅर्नर बनाया गया है, जिसमें सभी हॉस्पिटल्स की स्पेशिएलिटी के आधार पर प्रत्येक जांच का फीस चार्ट अपलोड किया गया है।
बिना रजिस्ट्रेशन चल रही क्लीनिक होंगी बंद 
डॉ. ठस्सू ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू होने से सीएमएचओ औचक निरीक्षण के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन चल रही क्लीनिक को सील कर सकेंगे। साथ ही नर्सिंग होम संचालक द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की जानकारी देने पर, उसका स्टेटस भी जांचा जा सकेगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 
नर्सिंग होम संचालकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर्स को एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। इन आवेदनों की जांच कर सीएमएचओ नर्सिंग होम और क्लीनिक्स का निरीक्षण डॉक्टरों की कमेटी से कराएंगे। कमेटी की रिपोर्ट पर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होगा।

साभार – दैनिक भास्कर से 

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