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सहारा प्रमुख को सर्वोच्च न्यायालय का आदेशः 600 करोड़ जमा कराएँ या जेल में आएँ

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (28 अक्टूबर) को सहारा प्रमुख सुब्रत राय से 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। हालांकि सहारा प्रमुख को राहत देते हुए सोमवार को खत्म हो रही उनकी जमानत अंतरिम जमानत को भी 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि तब कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 200 करोड़ जमा कराने के आदेश दिए थे, इस बार कोर्ट ने 600 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस अनिल आर दवे व ए के सिकरी की बेंच ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि अगर सहारा प्रमुख यह रकम तय अवधि तक जमा नहीं करा पाता हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा। साथ ही सेबी को 12000 करोड़ वो कैसे चुकाएंगे इसके लिए एक बार फिर जल्दी से इसका रोडमैप कोर्ट को बताने को कहा गया है। गौरतलब है कि 2 साल की जेल काटने के बाद सुब्रत रॉय को मई में पैरोल मिली थी। तब उनकी मां का निधन हो गया था। तब उन्हें 28 दिन की पैरोल मिली थी, जिसे बाद में बढ़वाया गया था। पहले उनकी पैरोल को 11 जुलाई तक बढ़ा दिया था, फिर 3 अगस्त तक बढ़ाया था, जिसके बाद 28 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।