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सुधाँशु महाराज को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं

दान की रकम में इनकम टैक्स छूट नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुधांशु महाराज को राहत नहीं दी। उसने हाई कोर्ट के उस आदेश को सही माना, जिसमें उनपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद सुधांशु महराज ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया। संभवत: सोमवार को इस पर सुनवाई होगी।

जाने माने उद्योगपति श्री एमपी मानसिंघका ने सुधांशु महाराज के खिलाफ जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें कोर्ट ने पुलिस को सुधांशु महाराज के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस की एफआईआर को खारिज करने के लिए महाराज ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुधांशु महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इंकार करते हुए पुलिस को महाराज को 15 दिन गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था। शुक्रवार को सुधांशु महाराज ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

शिकायत में मानसिंघका ने कहा था कि विश्व जागृति मिशन के नाम से सुधांशु महाराज द्वारा बनाए ट्रस्ट ने दानदाताओं को इनकम टैक्स से छूट का लालच दिया था। मानसिंघा ने भी लाखों रुपए दान दिए, लेकिन उसे छूट नहीं मिली। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रस्ट की रसीदों पर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है।