Friday, April 19, 2024
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मोबाईल चोरी होने पर संचार साथी पोर्टल की सहायता लें

मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे विभिन्न धोखे भी हो सकते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। उपयोगकर्ता सुरक्षा ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। संचार साथी पोर्टल का उपयोग करके, अब तक धोखाधडी करने वाले 40 लाख से अधिक कनेक्शन की पहचान की गई है और 36 लाख से अधिक ऐसे जुड़ावों को अब तक बंद कर दिया गया है।

पोर्टल का लिंक है – https://sancharsaathi.gov.in

संचार साथी पहल के बारे में संक्षिप्त विवरण

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। कम्यूनिकेशन के अलावा, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, मनोरंजन, ई-लर्निंग, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ताओं को पहचान चोरी, जाली केवाईसी, मोबाइल उपकरणों की चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी आदि जैसे विभिन्न जालसाजियों से सुरक्षित रखा जाए।

उपयोगकर्ताओं को संरक्षित करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नामक एक नागरिक सेंट्रिक पोर्टल विकसित किया है। इसकी मदद से नागरिकों को निम्नलिखित कार्य करने की अनुमति है:

उनके नाम पर पंजीकृत कनेक्शन की जांच

· जाली या अनावश्यक कनेक्शन की रिपोर्ट

· चोरी या खो गए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक

मोबाइल खरीदने से पहले आईएमईआईकी सत्यता की जांच

ये पूरा सिस्टम दूर संचार विभाग द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल हैं।

सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर):

यदि किसी मोबाइल डिवाइस को चोरी हो जाए या खो जाए, तो उपयोगकर्ता पोर्टल पर आईएमईआई नंबर जमा कर सकता है।

उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई जानकारी के साथ पुलिस शिकायत की प्रतिलिपि सत्यापित की जाती है।

सिस्टम टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों से एकीकृत है।

एक बार जानकारी सत्यापित होने पर, सिस्टम भारतीय नेटवर्क में चोरी हुए मोबाइल फोन के उपयोग से रोक देता है।

यदि कोई चोरी किए गए डिवाइस का उपयोग करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम कानूनी प्रशासन एजेंसियों को डिवाइस को ट्रेस करने की अनुमति देता है।

जब चोरी किए गए डिवाइस को वापस प्राप्त किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पोर्टल पर डिवाइस को अनलॉक कर सकता है।

सिस्टम चोरी/ खो गए मोबाइल का उपयोग रोकता है।

यह भारतीय नेटवर्क में गलत या जाली आईएमईआई वाले मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने से भी रोकता है।

अपने मोबाइल को जानें
यह नागरिकों को उनकी मोबाइल डिवाइस के आईएमईआई की सत्यापितता की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है।

फ्रॉड मैनेजमेंट और उपभोक्ता संरक्षण के लिए दूरसंचार विश्लेषण (टीएएफसीओपी)

इसके जरिए एक उपयोगकर्ता को पेपर-आधारित दस्तावेजों का उपयोग करके उसके नाम पर किए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जांचने की सुविधा प्रदान की जाती है।

उपयोगकर्ता पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करता है और ओटीपी का उपयोग करके प्रमाणित करता है।

सिस्टम पेपर-आधारित दस्तावेजों (जैसे पेपर आधार, पासपोर्ट आदि) के जरिए उसके नाम पर किए गए कुल कनेक्शन दिखाता है।

सिस्टम उपयोगकर्ताओं को फ्रॉडुलेंट कनेक्शनों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

यह उपयोगकर्ताओं को उन कनेक्शनों को ब्लॉक करने की भी अनुमति देता है जो आवश्यक नहीं हैं।

उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट करने पर, सिस्टम पुनर्सत्यापन प्रक्रिया को शुरू करता है, और अंतत: कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं।

टेलीकॉम एसआईएम सब्सक्राइबर सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिक्गनीशन से लैस प्रौद्योगिकी संचालित समाधान (एएसटीआर)

फर्जी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त मोबाइल कनेक्शन को साइबर फ्रॉड के लिए उपयोग किया जाता है।

इस समस्या को रोकने के लिए, दूरसंचार विभाग ने एक कृत्रिम उपकरण – एएसटीआर विकसित किया है जो फर्जी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए सिम की पहचान करता है।

एएसटीआर चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है।

पहले चरण में, पेपर आधारित केवाईसी के साथ कनेक्शन का विश्लेषण किया गया था।

एएसटीआर से प्राप्त सफलता
पहले चरण में, 87 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शनों का विश्लेषण किया गया।
इतने बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए, परम-सिद्धि सुपरकंप्यूटर का उपयोग किया गया था।
कई मामलों में एक फोटोग्राफ का उपयोग सैकड़ों कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किया गया था।
कुल मिलाकर, 40.87 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन खोजे गए थे।
उचित सत्यापन के बाद 36.61 लाख कनेक्शनों को पहले से ही बंद कर दिया गया है। बाकी कनेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।
ऐसे मोबाइल कनेक्शन बेचने में शामिल 40,123 बिक्री केंद्रों को सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और भारत भर में 150 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं।
बंद किए गए नंबरों के विवरणों को बैंकों, भुगतान वॉलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझा किया गया है ताकि इन नंबरों को उनके खातों से अलग किया जा सके।

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