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उच्च न्यायालय ने कहा, वीआईपी के लिए यातायात पाँड से दस मिनट से ज्याद न रोका जाए

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी वीआईपी के काफिले की वजह से आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जहां तक संभव हो किसी वीआईपी के आवागमन के मद्देजनर सड़कों पर ट्रैफिक को पांच-दस मिनट से ज्यादा न रोका जाय, फिर चाहे वह काफिला राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश का ही क्यों न हो. हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अब्दुल कुदुस की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसी हस्तियां इसका अपवाद हो सकती हैं. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अलग से इंतजाम करे ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत न हो.

पीटीआई के मुताबिक वीआईपी हस्तियों के आने-जाने से लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के ही एक वकील एस दुरईस्वामी ने बीते साल 22 मार्च को एक याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने से बीते साल हाई कोर्ट के नजदीक भारी जाम लगा था जिसके चलते वे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सके. याचिका में जाम का जिम्मेदार पुलिस को बताते हुए ट्रैफिक पुलिस के शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. हालांकि अदालत ने पुलिस के खिलाफ किसी कार्रवाई के आदेश नहीं दिए. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, ‘मौके पर क्योंकि पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद नहीं थे इसलिए उनके खिलाफ मामला नहीं बनता.’