Friday, March 29, 2024
spot_img
Homeउपभोक्ता मंचमरीज को इलाज के दस्तावेज माँगने का पूरा हक है

मरीज को इलाज के दस्तावेज माँगने का पूरा हक है

डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत या अन्य किसी परेशानी होने पर अस्पताल प्रशासन की ओर से अक्सर मरीज के इलाज से जुड़े दस्तावेज देने से मना किया जाता है, जबकि नियमत ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने अपने सभी सदस्यों को इस संदर्भ में बने कानून के प्रति प्रशिक्षित करने का फैसला किया है, जिससे मरीजों को इस परेशानी से बचाया जा सके और डॉक्टरों के साथ बिगड़ रहे रिश्ते भी बेहतर बन सके। मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने सभी अस्पतालों को मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड रखने और उन्हें मरीज को उपलब्ध कराने के बारे में सख्त निर्देश दिए हैं।

तीन साल तक रखना होगा रिकार्ड
एमसीआई के मुताबिक, प्रत्येक डॉक्टर को अपने मरीज का रिकॉर्ड 3 साल तक निर्धारित नियम के अनुसार रखना होगा। यह रिकॉर्ड मरीज या उनके तिमारदार या कानूनी रूप से मांगे जाने के 72 घंटे के भीतर प्रस्तुत भी करना होगा। ऐसा नहीं होने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई का प्रावधान है।

मरीजों को है हक
आईएमए के उपाध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने बताया कि मरीजों को अपना मेडिकल रिकॉर्ड मांगने का हक है और अस्पतालों को यह प्रदान करने में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नियम की जानकारी के लिए हम हमने सभी ढाई लाख सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी देंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीजों को परेशानी न हो।

image_print

एक निवेदन

ये साईट भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति को समर्पित है। हिंदी के विद्वान लेखक अपने शोधपूर्ण लेखों से इसे समृध्द करते हैं। जिन विषयों पर देश का मैन लाईन मीडिया मौन रहता है, हम उन मुद्दों को देश के सामने लाते हैं। इस साईट के संचालन में हमारा कोई आर्थिक व कारोबारी आधार नहीं है। ये साईट भारतीयता की सोच रखने वाले स्नेही जनों के सहयोग से चल रही है। यदि आप अपनी ओर से कोई सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस साईट को और समृध्द करने और भारतीय जीवन मूल्यों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रेरित करेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

लोकप्रिय

उपभोक्ता मंच

- Advertisment -spot_img

वार त्यौहार