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विश्व हिंदू परिषद् ने मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजे

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कई मीडिया संस्थानों को अलवर में हुई मॉब लिंचिंग के आरोपित नवल किशोर शर्मा के साथ गलत तरीके से अपना नाम जोड़ने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, द वायर (The Wire), द प्रिंट (The Print), आउटलुक (Outlook), द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (The New Indian Express) और इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express ) समेत तमाम मीडिया संस्थानों को भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर पब्लिश की थी। इस खबर में बताया गया था कि राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ में तीन साल पूर्व 28 वर्षीय रकबर उर्फ अकबर की गौ रक्षकों द्वारा कथित रूप से पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) करने के मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है।

नोटिस के अनुसार, इस मामले में विहिप का नाम बेवजह इस्तेमाल किया गया है, जबकि नवल किशोर शर्मा का विहिप से कोई संबंध नहीं है। तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा इस न्यूज को विहिप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया था।

हालांकि, कई मीडिया आउटलेट्स ने विहिप के विरोध के बाद स्टोरी में सुधार कर लिया था, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में इस नोटिस के माध्यम से इन मीडिया संस्थानों से खबर में तदनुसार बदलाव करने के लिए कहा गया है।