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मुंबई के 9 पत्रकारों ने सीबीआई जज के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ विभिन्‍न मीडिया प्रतिष्‍ठानों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने अब बॉम्‍बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, 29 नवंबर को अपने फैसले में सीबीआई अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मीडिया पर अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से अगले आदेश तक रोक दी है।

इस आदेश के खिलाफ जिन नौ पत्रकारों ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट का रुख किया है, उनमें ‘फ्री प्रेस जर्नल’, ‘द वॉयर’, ‘स्‍क्रॉल डॉट इन’, ‘टाइम्‍स ऑफ इंडिया’, ‘मुंबई मिरर’ और ‘द इंडियन एक्‍सप्रेस’ से जुड़े सीनियर पत्रकार शामिल हैं।

वरिष्ठ पत्रकार, सुनील बघेल, नीता कोल्‍हटकर, सदफ मोदक, विद्या कुमार, रेबेका समरवेल, नरेश फर्नांडिस, सिद्धार्थ भाटिया, शरमीन हाकिम और सुनील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में सीबीआई अदालत के इस आदेश को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस आदेश के कारण उन्‍हें अपना कार्य करने में परेशानी हो रही है। याचिका के अनुसार, ‘प्रेस को मामले के ट्रायल की रिपोर्टिंग करने से रोकने का सीबीआई अदालत को कोई अधिकार नहीं है।’ पत्रकारों की याचिका पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट में अब 12 जनवरी को सुनवाई होगी।