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बिग बॉस के खिलाफ इन्दौर के न्यायालय में परिवाद दायर

सिखों की पगड़ी का मजाक बनाना बिग बॉस के लिए मुसीबत बन गया है। इंदौर जिला न्यायालय ने कलर चैनल पर दिखाए गए सीजन-6 के एपीसोड को आधार मानते हुए परिवादी गगनदीप सिंह भाटिया का परिवाद स्वीकार करते हुए केस चलाने के अनुमति दे दी है। साथ ही निचली अदालत द्वारा परिवाद को खारिज करने के आदेश को गलत ठहराया है। परिवादी गगनदीप सिंह व वकील इंद्रजीत सिंह भाटिया को 21 नवंबर को निचली अदालत में उपस्थित रहने के आदेश भी दिए।

शनिवार को इंदौर जिला कोर्ट के न्यायाधीश आरपी शर्मा की कोर्ट ने विवादित एपीसोड की सीडी देखते हुए आदेश पारित किया। आदेश में लिखा गया है कि यह स्पष्ट है कि इससे सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। परिवाद ग्राह्य किया जाता है।

गौरतलब है कि 19 अक्टूबर 2012 को दिखाए गए शो में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने महिला कलाकारों को पग़ि़डयां पहनाकर घूमाया था। इसपर अभिनेता सलमान खान ने टिप्पणी की थी कि यह भी 'सन ऑफ सरदार' का एक रूप है। फिर अजय देवगन ने कहा कि यह तो 'डॉटर ऑफ सरदार' हैं। इस वाक्ये के बाद अजय देवगन, सलमान खान, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा हंसने लगे थे। इसे कोर्ट ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य माना है।

निचली अदालत ठीक से करे अवलोकन

निचली अदालत के न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला के समक्ष युवा सिख मोर्चा के अध्यक्ष गगनदीपसिंह भाटिया की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिंह भाटिया ने परिवाद पेश किया। यहां से परिवाद यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि महिलाएं पग़़डी नहीं पहनती, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

अदालत ने निचली कोर्ट को आदेश दिए कि वह बिगबॉस के उक्त एपीसोड की सीडी ठीक से देखे और अवलोकन करे। परिवादी कोई अतिरिक्त सबूत पेश करना चाहे तो उसे भी सुना व देखा जाए। प्रकरण की सुनवाई भी जारी रखी जाए।

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