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माईक्रोमैक्स के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

रायपुर। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश की अवहेलना करने पर फोरम ने माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी नई दिल्ली के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट के लिए फोरम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है और गिरफ्तारी वारंट की तामिली कर 8 जुलाई के पहले तक आरोपी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। मोबाइल कंपनी के किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का यह पहला प्रकरण है। यह वारंट 2013 के एक प्रकरण के पालन में है जिसमें उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत 6350 रुपए ब्याज सहित और मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपए देने का आदेश हुआ है।

टैगोर नगर निवासी एसके मिश्रा ने 2012 में नागदेव मोबाइल से 6035 रुपए में एक टैबलेट खरीदा, जिसमें डोंगल से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ और उपभोक्ता को नया टैबलेट या राशि नहीं दी गई। तब उसने जाकर जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर ने सेवा में कमी के लिए माइक्रोमैक्स कंपनी को दोषी ठहराते हुए टैबलेट की कीमत 6035 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने और मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपए देने का आदेश पारित किया। साथ ही वाद व्यय के लिए एक हजार रुपए देने का फैसला दिया। इस आदेश के बाद अब तक माइक्रोमैक्स कंपनी ने रकम जमा नहीं की है। उपभोक्ता के शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन बार जमानती वारंट जारी किया। लेकिन उपस्थित नहीं हुआ और न ही रकम जमा की। जिसके बाद जिला फोरम ने माइक्रोमैक्स कंपनी के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

साभार-  http://naidunia.jagran.com/