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आपत्तिजनक विज्ञापनों की तत्काल शिकायत कीजिए

सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी टीवी चैनलों को स्क्रीन के नीचे एक पट्टी (scroll) चलाने को कहा है, जिसके आधार पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने यह दिशा-निर्देश ‘ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया’ (ASCI) के सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिए हैं।

इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों अथवा विज्ञापनों को केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 के तहत प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग अधिनियम (Programme and Advertising Codes) का पालन करना अनिवार्य है। सभी टीवी चैनलों को केबल टेलिविजन नेटवर्क्स अधिनियम 1994 के नियम 7(9) के अनुसार ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रसारित नहीं किया जाएगा।

‘ASCI` की इस पहल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने और इस दिशा में तेजी से परिणाम हासिल करने के लिए सभी टीवी चैनलों को स्क्रीन पर एक स्क्रॉल ‘Objectionable ads? Complain to The Advertising Standards Council of lndia (ASCI) Call 7710012345 or ascionline.org’ चलाने की सलाह भी दी गई है