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अब मोबाईल कंपनियों का महीना भी तीस दिन का होगा

मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी (TRAI) ने बड़ा फैसला किया है। TRAI ने सोमवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि मोबाइल रिचार्ज की वैधता को 28 दिनों की बजाय 30 दिनों के लिए दिया जाए।

हालांकि TRAI ने वैधता को लेकर ये निर्दश पहले भी जारी किए थे लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया था। इसी को लेकर TRAI ने अब दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां इस समय ग्राहकों तो रिचार्ज प्लान मुहैया करा रही हैं उसमें 28 दिन की वैधता या वैलिडिटी होती है। 28 दिनों के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ग्राहक को साल के 12 महीनों के लिए 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। ट्राई के इस फैसले के बाद ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रीचार्ज के पैसे बचेंगे।

TRAI ने इस निर्देश का पालन करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिन का समय दिया है। इसके लिए ट्राई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक, ‘सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना ही होगा।’

28 दिन की वैलेडिटी को लेकर मिल रही थीं शिकायतें

ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों के कम दिनों की वैधता और बढ़ते टैरिफ रेट को लेकर ग्राहकों की तरफ से शिकायतें मिल रही थीं। ग्राहकों का आरोप है कि कम वैधता और अधिक टैरिफ से उन्हें एक साल में एक्स्ट्रा रीचार्ज करवाना पड़ता है।