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महाराष्ट्र में शूटिंग के लिए नीति-निर्देश जारी

कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर मार्च से छाये काले बादल अब धीरे-धीरे छंटते नजर आ रहे हैं। दरअसल, लॉकडाउन-पांच में कुछ छूट देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई को ‘नॉन कंटेनमेंट जोन’ (non-containment zones) में फिल्म और टीवी शोज की शूटिंग फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार नें शूटिंग शुरू करने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं, जिनका पालन सुनिश्चित करना होगा। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से प्रॉडक्शन हाउसेज के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि टीम को अपनी 33 प्रतिशत स्ट्रैंथ के साथ काम करना होगा। क्रू मेंबर्स को शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सेट पर सभी के लिए हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। स्टूडियो में विभिन्न प्रमुख जगहों पर सैनिटाइजर्स रखना जरूरी है।

सरकार द्वारा शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए जारी किए गए नियम व शर्तों में यह भी कहा गया है कि शूटिंग स्थल और इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को शूटिंग से पहले और बाद में अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। जहां भी शूटिंग हो रही है, उसके लिए वहां के कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।

कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए इन गाइडलाइंस में सभी वर्कर्स और कलाकारों से आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते तमिलनाडु सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ राज्य में टीवी और फिल्म की शूटिंग फिर शुरू करने की अनुमति दे दी थी।