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चांद सितारे वाले झंडे पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सईद वसीम रिजवी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। इस याचिका में देशभर की इमारतों पर इस्लाम के नाम लहराए जा रहे चांद-सितारे वाले हरे रंग के झंडे फहराने पर प्रतिबंध की मांग की गई है।

बता दें रिजवी हमेशा ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। उन्होंने हरे झंडे को लेकर कहा था कि “इस्लाम के नाम पर देश में जिस हरे रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह असंवैधानिक है।” उन्होंने कहा था कि चांद-सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग का झंडा है। भारत में इस तरह के झंडे लहराना संविधान के खिलाफ है। उनका दावा है कि इस्लाम में इस तरह के झंडे का कहीं भी जिक्र नहीं है। बताया जाता है कि इसी तरह के झंडे में थोड़ा हेरफेर करके पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था।