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छत्तीसगढ़ में असंगठित श्रमिकों को मिलेगा निःशुल्क मासिक रेल्वे पास

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश मंे रेलगाड़ियों से 150 किलो मीटर तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए सफर करने वाले पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को निःशुल्क मंथली सीजन टिकट दी जाएगी। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से आदेश जारी कर दिया गया है। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक असंगठित कर्मकारों का सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन होना जरूरी है। योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही किसी भी च्वाइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्र केे सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर श्रम विभाग के वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. सीजीलेबर.एनआईसी.इन में ऑनलाईन आवेदन कर अपना पंजीयन करा सक्ते हैं। पंजीयन के लिए असंगठित कर्मकारों की आयु सीमा 14 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। पंजीयन के लिए आवेदक को कलर पासपोर्ट फोटो, आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र में से जो भी उपलबध हो संलग्न करना होगा। आवेदक का बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। आवेदक का मासिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 15 हजार रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 हजार रूपए निर्धारित की गई है। मासिक आय संबंधी प्रमाण-पत्र सरपंच, पार्षद, पटवारी से लेकर जमा कराना होगा। पंजीयन हो जाने की जानकारी आवेदक श्रमिक को उनके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर दी जाएगी। पंजीयन की जानकारी मिलते ही आवेदक संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सक्ते हैं।

मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना अब तक असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित की जा रही थी। इस योजना के तहत 1500 रूपए मासिक आय वाले श्रमिकों को ही लाभ देने का प्रावधान था। किन्तु श्रमिकों की आय 1500 रूपए से अधिक हो जाने के कारण इस योजना को बंद कर दिया गया था।