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गलत बाल काटने पर महिला को देने होंगे 2 करोड़ रुपये

चेन्नई . चेन्नई स्थित आईटीसी मौर्या होटल के लिए एक ग्राहक की खराब कटिंग करना महंगा साबित हो गया है। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में महिला ग्राहक का पक्ष मानते हुए होटल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस केस में मानसिक आघात को देखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा महिला को मुआवजे में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि महिला एक मॉडल थी और कई बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता 42 वर्षीय महिला ने बताया है कि 18 अप्रैल, 2018 को होटल के सैलून में बाल कटवाने गई थी। तब उसने हेयर ड्रेसर को बाल काटने से पहले ही बता दिया था कि उनके बालों को फ्लिक करने के साथ नीचे से 4 इंच ट्रिम करना है। इसके बावजूद हेयरड्रेसर ने गलत बाल काट दिए थे। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह चश्मा पहनती है और बाल कटवाने के दौरान उसने चश्मा उतार दिया था और हेयर ड्रेसर ने सिर झुकाकर रखने को कहा था, इसलिए वह अपने बालों की कटिंग नहीं देख पाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने बाद में अपने बाल देखे तो सदमे में आ गई क्योंकि हेयर ड्रेसर बालों की कटिंग पूरी तरह से बिगाड़ दी थी।

महिला ने बताया कि गलत कटिंग करने पर हेयर ड्रेसर ने माफी मांग ली और कोई शुल्क भी नहीं लिया, लेकिन सैलून के प्रबंधन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तब उसने ITC होटल्स के CEO दीपक हक्सर को कॉल किया। तब उन्होंने बालों का उपचार कराने का आश्वासन दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता महिला एक शीर्ष मॉडल बनने की ख्वाहिश रखती थी और उसने पहले वीएलसीसी और पैंटीन जैसे ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन अपने लंबे बालों के झड़ने के कारण वह अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही के कारण महिला मानसिक रूप से भी काफी परेशानी रही। छोटे बालों के कारण वह अपने कार्यस्थल पर ठीक तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकी और आघात से गुजरते हुए अपने काम को खो दिया। इसी कारण ने कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।