Wednesday, April 24, 2024
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म.प्र. विधान सबा के दरवाजे आम आदमी के लिए भी खुले

भोपाल। सीएम हेल्पलाइन की तरह मध्य प्रदेश विधानसभा भी आम आदमी की शिकायत न सिर्फ सुनेगी, बल्कि सुलझाएगी भी। विधानसभा अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की तर्ज पर वाच डॉग की भूमिका भी निभाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा की पहल पर नया प्रयोग किया जा रहा है। इससे आम आदमी भी व्यक्तिगत, योजनाओं के क्रियान्वयन, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या स्वयं के साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत विधानसभा सचिवालय से कर सकेगा। इसकी जांच विधानसभा की याचिका समिति से कराई जाएगी।

अभी तक आम आदमी की का सीधा जु़़डाव विधानसभा से नहीं था। समस्या या शिकायत को विधायक प्रश्न या याचिका के माध्यम से उठाते थे लेकिन इसका दायरा सीमित था।

 

नए नियमों के अनुसार अब विधायकों के साथ आम आदमी भी विधानसभा में सीधे शिकायत कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को शिकायत के साथ दस्तावेज भी देने होंगे। इनका परीक्षण करने के बाद विभाग से जवाब तलब होगा। यदि जरूरत महसूस हुई तो समिति विभागीय मंत्री और आला अफसरों को भी बुलाकर पूछताछ कर सकेगी। समिति की सिफारिशें सदन में रखी जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई मामला नियम, प्रक्रियाओं से जु़़डा होगा तो समिति अपने प्रतिवेदन में उसको लेकर भी सिफारिश करेगी। प्रतिवेदन पर पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होते हैं, इसलिए इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

 

कहां और कैसे दर्ज होगी शिकायत

विधानसभा सचिवालय में अध्यक्ष या प्रमुख सचिव के नाम शिकायत या आवेदन देना होगा। इसे परीक्षण के लिए याचिका समिति शाखा को भेजा जाएगा। यहां आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच करने के बाद प्रतिवेदन अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। अध्यक्ष प्रकरण को देखने के बाद याचिका समिति को जांच पड़ताल के लिए देने योग्य पाते हैं तो आगे बढ़ा देंगे। समिति विभागीय मंत्री और आला अफसरों को बुलाकर पूछताछ भी कर सकेगी।

किस तरह की शिकायतों की होगी सुनवाई

-क्षेत्र में घोषणा के बाद काम नहीं हो रहा।

-भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण या अनियमितता ।

-योजनाओं का फायदा पहुंचाने में भेदभाव।

-व्यक्तिगत मामला, जिसमें सुनवाई नहीं हो रही।

आम आदमी की भागीदारी होगी सुनिश्चित

 

विधानसभा की इस पहल से आम आदमी की निभर्रता विधायक पर कम होगी और उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी । वहीं, विधानसभा ने नई व्यवस्था में विधायकों पर ये पाबंदी लगा दी है कि वे एक दिन में एक से ज्यादा याचिका सूचना नहीं दे सकेंगे।

 

आम आदमी का फायदा

इस कदम से आम आदमी को फायदा होगा। उसे न्याय पाने के लिए कहीं भटकना नहीं प़़डेगा। तर्क और विधिसंगत शिकायत की सुनवाई याचिका समिति से करवाई जाएगी। इसके लिए नया नियम ही बना दिया है- डॉ. सीतासरन शर्मा, अध्यक्ष, विधानसभा।

 

विस के दरवाजे खोले

विधानसभा के दरवाजे अब आम आदमी के लिए खोल दिए हैं। यदि किसी के जायज सार्वजनिक या व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे हैं तो वो दस्तावेज सहित अपनी बात खुद रख सकता है। कोशिश होगी कि विधानसभा आने वाले व्यक्ति को न्याय मिले- भगवानदेव ईसरानी, प्रमुख सचिव, विधानसभा।

 

साभार- www.jagran.com/ से

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