मुंबई के एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में एसबीआई को सेवाओं में कमी का दोषी माना है. यह मामला एटीएम से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है. मंच ने खाताधारक को 3000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया है. अकोला जिले के उपभोक्ता मंच ने इसके साथ ही एसबीआई से कहा है कि वह खाताधारक को 5000 रुपये की वह राशि लौटाए जो उसके खाते से गलत ढंग से काटी गई.
इसके साथ ही वह खाताधारक को वाद खर्च के रूप में 2000 रुपये दे. इस बारे में प्रदीप शितरे ने शिकायत दर्ज की थी. इसके अनुसार एटीएम से पैसा नहीं निकलने के बावजूद उसके खाते से 5000 रुपये कट गए. एसबीआई ने नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा जिस पर मंच ने एकतरफा फैसला सुनाया.