सरकार ने विवाह के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ देने वाले 33 आप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को देख रही इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी (आईएनए) एनआरआई से विवाह के मामलों में फरार चल रहे पतियों को लगातार लुक आउट सर्कुलर जारी कर रही है और अब तक ऐसे आठ सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं और विदेश मंत्रालय ने 33 पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं. इस एजेंसी की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव कर रहे हैं.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह भी कहा कि एनआरआई शादियों के एक हफ्ते के भीतर उनका पंजीकरण कराने और पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में दंड प्रावधान जैसे बिंदुओं समेत एक विस्तृत प्रस्ताव, स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. अधिकारी ने बताया कि अन्य बिंदु में पासपोर्ट नियमों में संशोधन शामिल है ताकि भगोड़ों के मामले में इसको रद्द करना आसान हो.
मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग, एनआरआई शादियों में महिलाओं को सुरक्षित रखने के हर संभव कदम उठा रहा है.’