स्वदेशी जागरण मंच वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्णय का स्वागत करता है जिसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर विक्रेताओं उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी प्रदान करने और अद्यतन करने की बाध्यता होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 153 (3) के तहत, सरकार के विभागों को केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को खरीदने के लिए अनिवार्यता है। 2017 में इन नियमों को तैयार किया गया था। आगे सरकारी उपयोगकर्ताओं (सरकारी विभागों) द्वारा GeM के माध्यम से खरीद को अधिकृत और अनिवार्य करने के संदर्भ में सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा एक नया नियम संख्या 149 जोड़ा गया था। मार्केटप्लेस पर मूल देश के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होने के कारण जीएफआर, 2017 के अंतर्गत वह नियम अप्रभावी हो गया था। नए नियम के आने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
नए नियमों के कार्यान्वयन के साथ, अंततोगत्वा सरकारी विभागों को खरीदारी करते समय बेहतर सूचना होगी कि जो सामान वे ख़रीद रहे हैं वो भारत में ही बना हुआ है।
डॉ अश्वनी महाजन
स्वदेशी जागरण मंच
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