नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है।