दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक को आदेश दिया है कि उसे बाबा रामदेव के खिलाफ पोस्ट हुए एक विडियो को अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटाना होगा। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्तिगत तौर पर इस विडियो को फिर से अपलोड न कर सके। हालांकि, इससे पहले यूट्यूब और गूगल इस विडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा चुके हैं।
दरअसल, किसी ने बाबा रामदेव के खिलाफ तमाम तरह की आपत्तिजनक बातों को लेकर एक विडियो यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसके खिलाफ बाबा रामदेव हाई कोर्ट चले गए थे। 24 जनवरी को बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हाई कोर्ट ने यूट्यूब, गूगल और फेसबुक को आदेश दिया था कि फौरन वह विडियो हटाया जाए। गूगल और यूट्यूब ने उसे हटा भी लिया था।
लेकिन बाबा फिर से कोर्ट गए और फेसबुक से भी विडियो हटाने के साथ फिर से यह विडियो अपलोड न हो, इस बारे में भी हाई कोर्ट से आदेश देने की मांग की। तब फेसबुक को ऑर्डर देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्तिगत एकाउंट से इस विडियो को दोबारा अपलोड न कर सके। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये भी कहा कि अगर कोई इस विडियो को अपलोड करता है, तो उसे 48 घंटे में हटा दिया जाए और एक सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को उसकी जानकारी भी दी जाए।