प्रवर्तन निदेशालय स्थित विशेष न्यायिक पीठ ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के गुड़गांव स्थित फ्लैट की कुर्की का आदेश दिया है।
यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दिया गया है। निदेशालय का आरोप था कि यह फ्लैट जेबीटी घोटाले में ली गई घूस के पैसों से खरीदा गया है।
निदेशालय ने इस फ्लैट को इस साल मई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त किया था। वहीं, अभय चौटाला के आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआई के विशेष अधिवक्ता एके दत्त के न आ पाने के कारण टल गई।
पीठ के चेयरमैन के. रामामूर्ति व सदस्य मुकेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश, सीबीआई की एफआईआर व चार्जशीट, निदेशालय की जांच व बयान और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार के बाद यह साफ है कि चौटाला ने अपराध करके पैसा कमाया और संपत्ति में लगाया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की संपत्ति कुर्क करने संबंधी निदेशालय का यह पहला आदेश है। निदेशालय के मुताबिक, गुड़गांव स्थित यह फ्लैट ओमप्रकाश चौटाला के नाम पर है।
इसकी वर्तमान में कीमत करीब 47 लाख रुपये है। फ्लैट गुड़गांव के सेक्टर 28 स्थित हरियाणा जनप्रतिनिधि आवासीय समिति की टेक सिटी कॉलोनी में है।
जेबीटी घोटाले में विशेष सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला व अजय चौटाला समेत पांच दोषियों को दस साल व अन्य 44 दोषियों को अलग अवधि की सजा सुनाई थी। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ओमप्रकाश चौटाला व उनके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है.