महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार को लेकर नया मसौदा तैयार किया है, इसके तहत हर डांस बार की निगरानी अब सीसीटीवी के जरिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में लाइव की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में राज्य सरकार को डांस बार पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लताड़ा था और कहा था कि डांस बार पर प्रतिबंध लगाना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
इस मसौदे के नए नियमों के अलावा कलाकारों और दर्शकों के बीच दूरी रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार एक डांस फ्लोर पर 4 से अधिक डांसर नहीं हो सकती। साथ ही साथ कलाकारों औ रग्राहकों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी रखना होगी। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी लड़की डांस बार में प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। सभी डांस बार ‘नो-स्मोकिंग जोन’ होंगे और किसी भी कस्टमर को डांसर्स के स्टेज पर जाकर उनके साथ डांस करने की अनुमति होगी।