सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2012 के विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत विवरण को लेकर अपूर्ण शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया था।
गौरतलब है कि यह याचिका कोलकाता के सुनील सरावगी ने दायर की थी। सरावगी ने याचिका में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय हलफनामे में अपनी पत्नी जशोदाबेन की डीटेल्स नहीं दी थीं।