जुलाई 2006 में ‘शैतान डॉक्टर’ नाम से स्टिंग का प्रसारण करने वाला तत्कालीन चैनल ‘आईबीएन7’ (अब न्यूज18इंडिया) के मालिक-संपादक समेत 9 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि दो लोगों को छोड़कर चैनल मालिक व संपादक समेत बाकी 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
चैनल ने जुलाई 2006 में गाजियाबाद में ‘शैतान डॉक्टर’ के नाम से स्टिंग किया था। यह स्टिंग डॉक्टर अजय अग्रवाल के खिलाफ था, जोकि वर्तमान में नोएडा जिला अस्पताल में सीएमएस के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने स्टिंग को पूरी तरह गलत बताते हुए गाजियाबाद की अदालत में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिनमें राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, राघव बहल, अरुंदोदय मुखर्जी, संजय राय चौधरी, हर्ष चावला, समीर मनचंदा, नीति टंडन और जमशेद खान के नाम शामिल थे। बाद में चैनल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने स्टिंग को गलत मानते हुए चैनल के दो कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी, लेकिन बाकी 7 के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस आदर्श गोयल की खंडपीठ ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए चैनल मालिक व संपादक समेत बाकी 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने पर लगी रोक हटा ली।