Tuesday, January 14, 2025
spot_img
Homeउपभोक्ता मंचटिकट हो या न हो, रेल हादसे के मृतक को मुआवजा देना...

टिकट हो या न हो, रेल हादसे के मृतक को मुआवजा देना ही होगा

नई दिल्ली। रेल हादसा होने पर रेलवे को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना होगा, भले ही मृतक के पास से टिकट बरामद हो या नहीं। रेल हादसे में मौत के मामले में परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौत रेल हादसे में हुई। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा कि संभव है कि हादसे के बाद मृतक के शव से टिकट न बरामद हुआ हो या खो गया हो। पीठ ने रेलवे की उन सारी दलीलों को ठुकरा दिया। जिसमें उसने बॉडी से टिकट नहीं मिलने पर मुआवजा के लिए अयोग्य ठहराया। रेलवे ने यह भी कहा कि अगर मृतक की जेब से मोबाइल बरामद हो सकता है तो फिर टिकट कैसे खो सकता है।

एक निवेदन

ये साईट भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति को समर्पित है। हिंदी के विद्वान लेखक अपने शोधपूर्ण लेखों से इसे समृध्द करते हैं। जिन विषयों पर देश का मैन लाईन मीडिया मौन रहता है, हम उन मुद्दों को देश के सामने लाते हैं। इस साईट के संचालन में हमारा कोई आर्थिक व कारोबारी आधार नहीं है। ये साईट भारतीयता की सोच रखने वाले स्नेही जनों के सहयोग से चल रही है। यदि आप अपनी ओर से कोई सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस साईट को और समृध्द करने और भारतीय जीवन मूल्यों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए प्रेरित करेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

लोकप्रिय

उपभोक्ता मंच

- Advertisment -

वार त्यौहार