Sunday, November 24, 2024
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आप नेता सोमनाथ भारती ने महिला पत्रकार से माफी माँगी

निजी न्यूज चैनल की एक महिला एंकर से अभद्र भाषा और अभद्र व्यवहार करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दर्ज केस को बंद कर दिया है। दरअसल, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर सोमनाथ भारती ने महिला एंकर से माफी मांगी, जिसके बाद एंकर के माफी स्वीकार करते हुए केस को वापस ले लिया।

कोर्ट ने सोमनाथ भारती और महिला एंकर का बयान दर्ज किया और केस को बंद कर दिया। महिला एंकर ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के समक्ष पेश भारती ने कहा कि उन्होंने हालांकि एंकर रंजना अंकिता द्विवेदी को इंगित कर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों से एंकर को कोई तकलीफ पहुंची है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने एंकर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का भी तर्क रखा।

वहीं भारती के माफी मांगने के बाद शिकायतकर्ता टीवी एंकर ने कहा कि वह अब इस केस को आगे नहीं चलाना चाहती है। साथ ही भारती के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले को वापस ले लिया। एंकर ने भारती के खिलाफ अन्य सभी मामले वापस लेने की बात कही।

अदालत ने पूर्व कानून मंत्री के माफी मांगने के बाद शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार कर मानहानि की प्रक्रिया को बंद कर दिया। इस मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ 24 जुलाई, 2019 को आरोप तय किए गए थे।

दरअसल, हुआ कुछ यूं था कि 20 नवंबर, 2018 में एक शो के दौरान न्यूज एंकर ने सोमनाथ भारती से लाइव शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर सवाल किया था। इसी सवाल पर सोमनाथ भारती इतना बौखला गए कि महिला एंकर को गालियां देने लगे थे। आरोप था कि सोमनाथ भारती ने महिला एंकर से न सिर्फ बदतमीजी से बात की थी, बल्कि उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इसके साथ ही चैनल को भी बंद करवाने की धमकी दी थी, जिसके बाद दिल्ली के वसंत कुंज की रहने वाली और नोएडा सेक्टर-57 के स्थित सुदर्शन न्यूज चैनल में जॉब करने वाली न्यूज एंकर रंजना द्विवेदी ने साल 2018 में सोमनाथ भारती के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-39 महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट योगेश स्वरूप ने भारती के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी।

अब भारती द्वारा मामले में अदालत के सामने माफी मांगने के बाद रंजना ने इस केस को खत्म करने के लिए अपनी सहमति दे दी। इसी के साथ उन्होंने AAP विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504/509 के तहत एफआईआर भी वापस ले ली।

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