महोदय,
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत की जनता से भाषाई आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, सभी सुविधाएँ अंग्रेजी जानने वाले 5 प्रतिशत नागरिकों को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं, देश की 95 प्रतिशत जनता की लगातार अनदेखी की जा रही है-
1. प्राधिकरण द्वारा आधार सेवा केंद्रों पर अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए इन केंद्रों पर सभी नामपट, स्टेशनरी-रबर की मुहरें, छपे फार्म आदि केवल अंग्रेजी में तैयार करवाए जाते हैं। (प्रारूप संलग्न है)
2.देश के किसी आधार सेवा केंद्र पर नियमानुसार (हिन्दी-अंग्रेजी एकसाथ) छपे फार्म नहीं रखवाए जाते हैं।
3. आधार की निवासी वेबसाइट https://resident.uidai.net.in/ पूरी तरह से अंग्रेजी में है कृपया हिन्दी में उपलब्ध करवा दीजिए ताकि हम गाँवों में रहने वाले भी इनका उपयोग कर सकें।
4. आधार सम्बन्धी ईमेल एवं अधिप्रमाणन के एसएमएस केवल अंग्रेजी में भेजे जाते हैं। महानगरों को छोड़कर अन्य छोटे शहरों एवं गाँवों के लिए इन एस एम एस संदेशों को न तो पढ़ पाते हैं न ही समझ पाते हैं। यह अन्याय है। (प्रारूप संलग्न है)
5. करोड़ों लोगों को ऐसे आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं जिन पर हिन्दी-स्थानीय भाषा में विवरण छापा ही नहीं जाता है।
आधार की सभी सुविधाएँ सिर्फ अंग्रेजी में होने से आम जनता को बहुत कठिनाई हो रही है, इन सभी को राजभाषा हिंदी एवं देशी भाषाओं में उपलब्ध करवाने निर्देश जारी करें.
अभिषेक कुमार,
घर संख्या १०८,मुख्य सड़क,
ग्राम सुल्तानगंज
तहसील बेगमगंज
जिला रायसेन
मध्य प्रदेश पिन ४६४५७०