जोधपुर। डाक विभाग को लोग सामान्यतया चिट्ठी-पत्री के लिए ही जानते हैं, पर डाक विभाग एक लम्बे समय से जीवन बीमा के क्षेत्र में भी है। बीमा के क्षेत्र में डाक विभाग नित नये आयाम भी स्थापित कर रहा है। अब ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम बीमित सीमा 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रूपये कर दी गयी है। इससे पूर्व इस साल के आरम्भ में डाक जीवन बीमा में बीमित राशि को बढा कर 20 से 50 लाख रूपये कर दिया गया था।
राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में जोधपुर क्षेत्र में डाक विभाग ने लोगों का 45 करोड़ रूपये का जीवन बीमा किया है। इसमें डाक जीवन बीमा के तहत 35 करोड़ एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत 10 करोड़ रूपये का जीवन बीमा किया गया। इसके अलावा इसके तहत डाक जीवन बीमा में कुल 23 करोड़ एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा में साढे आठ करोड़ रूपये की प्रीमियम राशि जमा हुई है।
निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन बीमा के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से ग्रामीणों को अधिकाधिक जोड़ने के लिये विभागीय अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर मेले लगा रहे हैं और ग्राम सरपंचों, स्कूली अध्यापकों व जनप्रतिनिधियों के जरिये लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण लोगों हेतु डाक विभाग ने सर्वप्रथम 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरंभ किया। अधिकाधिक लोगों को बीमित करने हेतु हर डाक मण्डल में गाॅंवों को चिन्हित करके उन्हें ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्राम के रूप में कवर किया जा रहा है ।
डाक निदेशक श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ”ग्रामीण डाक जीवन बीमा” में वर्तमान में 5 योजनायें-सुरक्षा, संतोष, ग्राम सुविधा, ग्राम सुमंगल व ग्राम प्रिया हैं। इसके तहत वर्तमान में सभी ग्रामीण व्यक्ति बीमा के पात्र हैं। इसमें न्यूनतम 19 व अधिकतम 55 वर्ष की सीमा रेखा रखी गई है। इसमें निवेश की सुरक्षा पर सरकार की गांरटी, धारा 88 के तहत आयकर में छूट, कम प्रीमियम और अधिक बोनस, पाॅलिसी पर लोन की सुविधा, देश के किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा और 6 महीने के अग्रिम प्रीमियम पर 1 फीसदी की छूट, 12 माह अग्रिम जमा पर 2 फीसदी की छूट दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जमा प्रीमियम पर किसी तरह का किसी प्रकार के एजेन्ट कमीशन का भार प्रस्तावक पर नहीं पड़ता है।