Wednesday, December 25, 2024
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सरकार ने रेडियो ऑपरेटरों के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एफएम नीति (चरण-III) के अंतर्गत बैच-III ई-नीलामी के सफल बोलीदाताओं के लिए स्वत: अनंतिम पैनल में शामिल होने के लिए एक बार की विशेष छूट को स्वीकृति दे दी है । यह छूट उनके रेडियो चैनलों के संचालन की तिथि से तुरंत प्रभावी होगी, जिससे उन्हें छह महीने की अवधि के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के साथ अनंतिम पैनल में शामिल होने का अवसर मिलेगा, या जब तक कि वे मौजूदा ‘निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के पैनल के लिए नीति दिशानिर्देशों ‘ के तहत सीबीसी के साथ पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हो जाते।

अनंतिम पैनल अवधि के दौरान, निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए आधार दर लागू होगी, जिनके लिए कोई आईआरएस (भारतीय पाठक सर्वेक्षण) डेटा उपलब्ध नहीं है।

इस कदम से नए शहरों में रेडियो ऑपरेटरों को तत्काल राजस्व लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें तुरंत संचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से इन शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाओं को तेजी से शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे देश भर में रेडियो प्रसारण सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।

यह पहल भारत में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने तथा रेडियो ऑपरेटरों को परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के निरतंर प्रयासों का हिस्सा है, जिससे व्यवसाय संचालन में सुगमता सुनिश्चित होगी तथा प्रसारण सेवा के विकास के लिए एक और ज्यादा अनुकूल माहौल बनेगा।

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