भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उठाये जा रहे हैं। इस मिशन में शामिल होते हुए पश्चिम रेलवे अपने सम्मानीय यात्रियों से स्टेशन परिसर में और ट्रेनों में यात्रा करते समय उचित तरीके से फेस मास्क पहनने, नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध करती है। फेस मास्क न केवल आपको बल्कि आपके सह-यात्रियों को भी कोविड -19 के संक्रमण से बचाता है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल द्वारा तय स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, सभी यात्रियों को स्टेशनों पर तथा यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर जरूर पहनना चाहिए । इस संबंध में, अन्य बातों के साथ, रेलवे रेल परिसरों में थूकने सहित स्वच्छता को प्रभावित करने वाली ऐसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करता है।
कोविड -19 की परिस्थिति के मद्देनजर, स्टेशन परिसर या ट्रेनों में थूकने या मास्क ना पहनने की वजह से थूकने अथवा ऐसी अस्वास्थ्यकर/ अस्वच्छ परिस्थितियों के पैदा होने से बचा जाना मह्त्वपूर्ण है ,जो हमारे जीवन/ज़न स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। तदनुसार, रेलवे परिसरों और ट्रेनों में थूकने और समान प्रकृति के कार्य को रोकने के लिए और सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क/फेस कवर पहनने को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत इस विषय के लिए प्राधिकृत रेलवे प्राधिकारी द्वारा रेलवे परिसरों और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रूपए तक दंड लगाने का प्रावधान है। यह नियम छह महीने की अवधि के लिए अगले निर्देश तक लागू होगा।
पश्चिम रेलवे द्वारा बिना मास्क के यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से मुंबई मंडल पर फरवरी,2021 से 1,640 मामलों में 3,99,800 रूपए जुर्माना वसूल किया गया है। पश्चिम रेलवे यात्रियों से सामूहिक रूप से मिल कर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रेलवे परिसर में हर समय कोविड -19 उचित व्यवहार और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करती है।