इस पोर्टल के साथ-साथ आप धोखाधड़ी की शिकायत फ़ोन पर और SMS के ज़रिये अपनी भाषा में भी दर्ज करवा सकते है।
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को समस्याओं के निवारण के लिए कई अधिकार दिए हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई सामान खरीदते समय किसी ने धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब तो आप अपनी भाषा में यह कर सकते हैं।
इस पोर्टल के साथ-साथ आप धोखाधड़ी की शिकायत फ़ोन पर और SMS के ज़रिये अपनी भाषा में भी दर्ज करवा सकते है। इसके अलावा आप अपनी दर्ज की गई शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आइये जानते हैं इसकी खासियत और प्रक्रियाः
कैसे और कब कर सकते हैं शिकायत दर्ज
अगर आप उपभोक्ता से जुड़े मामले की कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप नेशनल कंज्यूमर के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपकी शिकायत आपकी भाषा में दर्ज की जाएगी। फिलहाल इस नंबर पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 8130009809 नंबर पर SMS करना होगा।
अगर मामला संगीन होगा तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से एजेंट को आपके घर भेजा जाएगा और शिकायत से सम्बंधित ज़रूरी दस्तावेज़ भी इकट्ठा किए जाएंगे। बता दें कि शिकायत दर्ज करने वाला नंबर पहले 14404 था जी फिलहाल स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
– आपको NCH के पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉग-इन करना होगा
– पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा
– इस पेज पर जाते ही आपसे अपना अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा
– अकाउंट बनाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।