आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आठ नवंबर से अपडेशन के नियमों में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से अब आधार कार्ड में बार-बार अपडेशन कराना मुश्किल होगा।
इनमें होगी मुश्किल
जिनमें बार-बार अपडेशन कराना मुश्किल होगा, उनमें नाम, जेंडर और जन्मतिथि शामिल है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम को केवल दो बार बदलवा सकेगा। इसके अलावा जन्म तिथि में एक बार ही बदलाव हो सकेगा। वहीं जन्मतिथि में केवल तीन साल की तीन साल की रेंज होगी, जिसको बदला जा सकेगा।
उदाहरण के लिए 1983 में जन्म लेने वाला व्यक्ति केवल 1980 और अधिकतम 1986 के साल तक तिथि में बदलाव करा सकता है।
एक बार होगा जेंडर में बदलाव
यूआईडीएआई के सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर में केवल एक बार बदलाव करा सकता है। वहीं पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी में कितनी भी बार बदलाव कराया जा सकता है। इसके लिए लोगों को निर्धारित फीस चुकानी होगी।
इनको मिलेगी यह छूट
हालांकि जो लोग नए नियमों के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर में तय संख्या तक अपडेट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण के चलते अपडेशन कराना जरूरी है तो उनको छूट दी गई है। ऐसे लोगों को आधार सेंटर पर जाकर एक ई-मेल यूआईडीएआई को करना होगा। इसके साथ सभी प्रूफ और कारण भी देने होंगे। इन को जांचने के बाद अपडेट करने की अनुमति यूआईडीएआई द्वारा दी जा सकेगी।