1 अक्टूबर से साल का 10वीं महीना भी शुरू होने जा रहा है। जहां 1 तारीख से महीना बदलेगा वहीं कईं और भी चीजें बदलने वाली हैं जो आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली हैं। भले ही फिर वो बैंक से जुड़े नियम हों या फिर जीएसटी की दरों में बदलाव। यहां पढ़ें 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है।
पेट्रोल पंपों पर अब नहीं मिलेगी कोई छूट
1 अक्टूबर से स्टेट बैंक ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कोईं फायदा नहीं मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को एसएमएस भेजकर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।
SBI बदलेगा यह नियम
स्टेट बैंक इसके अलावा और भी नियम बदलने वाला है जिसमें हर महीने आपके खाते में मिनिमम बैलेंस ना रहने पर लगने वाली चार्जेस में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी। इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। इसके बाद मेट्रो सिटी में अगर बंदा खाते में 3 हजार रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है और बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसे 80 रुपए पल्स जीएसटी देना होगा। वहीं 50 से 75 प्रतिशत तक कम बैलेंस पर 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा। ATM से लेनदेन के मामले में भी बदलाव होगा और SBI ग्राहकों को 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा।
रेपो रेट से जुड़ेंगे लोन
स्टेट बैंक 1 अक्टूबर से अब रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार रेपो रेट से लिंक कर लोन देगा। इसका असर एसएमई सेक्टर वालों पर पड़ेगा। 1 तारीख से सभी होम लोन और रिटेल लोन रिजर्व बैंक के रेपो रेट से जोड़ दिए जाएंगे। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी 1 अक्टूबर से ही रेपो रेट लिंक्ड लोन देने जा रहा है।
होटल में रहना होगा सस्ता, 1000 तक के रूम पर GST नहीं
एक अक्टूबर से होटल में रूकना भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि इस दिन से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। इसके बाद 000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगेगा। 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। इसी महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने आधा दर्जन चीजों पर जीएसटी की दरों में कटौती की है।
पेंशन के मामले में लागू होगा यह नियम
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। इसके अनुसार अगर सात साल से कम की सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसका परिवार बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होगा।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती
वित्त मंत्री द्वारा सितंबर महीने में की गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके तहत कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत पर आ जाएगा।