केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-फार्मेसी से दवा बेचने पर नियम का मसौदा पेश किया है। इसका लक्ष्य देश भर में दवाओं की बिक्री का नियमन और प्रमाणित ऑनलाइन पोर्टल से वास्तविक दवाओं तक रोगियों को पहुंच मुहैया कराना है।
ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री पर नियम के मसौदे में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बगैर भंडारण, वितरण या ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री की पेशकश नहीं कर सकता है।
अधिसूचित मसौदे में कहा गया है, ‘कोई भी व्यक्ति जो ई-फार्मेसी से कारोबार करना चाहता है वह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकार से रजिस्टे्रशन देने के लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फार्म 18एए में किया जा सकता है।’
अधिसूचित मसौदे में कहा गया है कि ई-फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ 50,000 रुपये भी होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई-फार्मेसी रजिस्टे्रशन धारक सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के प्रावधानों का पालन करेगा।