सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहों की रोकथाम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) 2000 की गाइडलाइंस में कुछ संशोधन किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की ओर से इस बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी।
इन रिपोर्ट्स में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कानून मंत्रालय ने संशोधनों का मसौदा तैयार करने के लिए मामूली बदलाव किए हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। अभी इनके अनुमोदन (अप्रूवल) का इंतजार किया जा रहा है, इसके बाद सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
बताया जाता है कि गैरकानूनी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता का हवाला देते हुए ये संशोधन किए गए हैं। नए नियम इन प्लेटफॉर्म्स को एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन (end-to-end encryption) का उपयोग करने से भी रोकेंगे, जो हानिकारक कंटेंट को बाहर करने के लिए इसका हवाला देते हैं।
बता दें कि कोविड-19 संकट के बीच तमाम फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कई हानिकारक विडियो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद उस तरह के कंटेंट को मैसेजिंग ऐप्स पर शेयर किया जाता है, जिसे एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।