आम चुनाव के पश्चात लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना संसदीय शासन प्रणाली और संवैधानिक परंपरा के अंतर्गत आवश्यक होता है। निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति महोदय प्रो- टेम स्पीकर (अस्थाई अध्यक्ष )नियुक्त करते हैं। नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रो – टेम स्पीकर का मौलिक कार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत” सदन का प्रत्येक सदस्य अपने संसदीय दायित्व के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति जी या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा “।
सवाल यह है कि क्या प्रो – टेम स्पीकर किसी भी दल का सांसद हो सकता है ?
संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय परिपाटी के अनुसार, यह देखने को मिला है कि संसद का सबसे वरिष्ठतम सदस्य ही प्रो- टेम स्पीकर के पद पर नियुक्त होता है। संसदीय परिपाटी के अनुसार ,प्रो- टेम स्पीकर संसद के निर्वाचित सदस्यों को तीसरी सूची के अनुसार शपथ दिलाता है।१८वीं लोकसभा २०२४के आम चुनाव के परिणाम के आधार पर कांग्रेस के सांसद के. सुरेश संसदीय अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ सांसद हैं।
नई लोकसभा में सदन के अध्यक्ष का चयन साधारण बहुमत से होता है।नए अध्यक्ष के चयन तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन के लिए प्रो- टेम स्पीकर को चुना जाता है।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)