सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2024 के ड्राफ्ट पर जनता व हितधारक से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं, जिसके तहत प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम प्रस्तावित हैं।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 को 29 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था।
यह विधेयक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है। इसमें पुस्तकों की सूचीकरण की भी व्यवस्था है। इसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है।
बता दें कि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 इस पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रभावी होने की तारीख से निरस्त हो जाएगा।
टिप्पणियां व सुझाव देने की अंतिम तारीख 4 फरवरी, 2024 है।