दिल्ली की सेशन कोर्ट ने एक मार्च को जारी अपने आदेश में ‘ब्लूमबर्ग’ (Bloomberg Television Production Services India Pvt. Ltd) को ‘जी’ (ZEE Entertainment Enterprises Ltd) के खिलाफ 21 फरवरी के लिखे गए एक मानहानिकारक लेख (Defamatory Article) को हटाने का आदेश दिया है।
‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ की याचिका पर कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को इस आर्टिकल को पोस्ट, सर्कुलेट अथवा पब्लिश न करने का आदेश दिया है। ‘जी’ की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि ‘ब्लूमबर्ग’ द्वारा पब्लिश यह आर्टिकल झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत था और दुर्भावना से प्रेरित इस आर्टिकल का उद्देश्य कंपनी को बदनाम करना था।
‘जी’ का यह भी कहना था कि इस आर्टिकल में कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में गलत विवरण दिया गया। इसमें बताया गया कि कंपनी के शेयर मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे निवेशकों की संपत्ति घट गई। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है कि ‘भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड’ (सेबी) को कंपनी में 241 मिलियन डॉलर के अकाउंट से जुड़े इश्यू मिले, जबकि उल्लिखित नियामक की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। कंपनी द्वारा दृढ़ता से इसका खंडन करने के बावजूद, आर्टिकल ने नियामक के किसी भी आदेश के आधार के बिना दुर्भावना से ग्रस्त होकर इस आर्टिकल को पब्लिश किया।
‘ZEE’ के अधिवक्ता ने 28 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि यदि उनकी याचिका पर निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो कंपनी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।